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कोपर्डी कांड: आरोपी को फांसी नहीं आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की मांग

मुंबई, 21 नवंबर (हि.स.)। अहमदनगर जिलें में स्थित सत्र न्यायालय में मंगलवार को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बहुचर्चित कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरण के दोषी आरोपियों के वकील ने दोषियों के लिए फांसी की बजाय आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की मांग की है। इस मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम कल जिरह में हिस्सा लेंगे और कल बुधवार को अदालत अपना महत्वपूर्ण निर्णय भी सुनाने वाली है। 

मिली जानकारी के अनुसार कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरण में सत्र न्यायालय शनिवार को ही तीन आरोपियों को जीतेंद्र शिंदे ,संतोष भोवाल व नितीन भैलूमे को दोषी करार कर चुका है। आज मंगलवार को इस मामले में सजा तय किए जाने के मामले में दोषी के वकील जिरह कर रहे थे। दोषियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कभी न होने वाला मामला नहीं है और आरोपियों का क्राईम रिकार्ड भी नहीं है। साथ ही इस मामले में दोषी करार दिए गए तीनों आरोपी साधारण परिवार से हैं और उनपर उनके परिवार की जिम्मेदारी भी है। इसलिए इन तीनों को कम से कम सजा दी जाए और मुख्य दोषी को फांसी की बजाय आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए।

बतादें कि 13 जुलाई 2016 इन तीनों दोषियों ने स्कूल से घर वापस लौट रही नाबालिग छात्रा का अपहरण किया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर जब पूरे राज्य में प्रतिक्रिया उमडऩे लगी तो स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर यह मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाया गया था , इसलिए शनिवार को तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है। इस मामले में कल बुधवार को दोषियों की सजा का ऐलान होने वाला है। 

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