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दिनाकरन गुट ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में केवियट

नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। एआईएडीएमके के टीटीवी दिनाकरन गुट ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट पिटीशन दायर की है । दिनाकरन गुट को आशंका है कि पिछले 9 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को एआईएडीएमके के ई पलानीसामी और ओ पन्नीरसेल्वम गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दिनाकरन गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मसले पर कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

पिछले 9 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट को तमिलनाडु में अलग चुनाव चिह्न कुकर अलॉट करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो इस गुट कोई अलग नाम भी दें। 

हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में पलानीसामी ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने सभी दस्तावेजों और हलफनामों की पड़ताल करने के बाद उनके गुट को दो पत्ती सिंबल दिया । हलफनामे में कहा गया था कि दिनाकरन एआईएडीएमके के सदस्य भी नहीं हैं। 

सुनवाई के दौरान दिनाकरन ने हाईकोर्ट में कहा था कि हमारे गुट को निकाय चुनावों में पूरे राज्य में बीस हजार से ज्यादा उम्मीदवारों का पर्चा भरवाना है। इतने सारे उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव चिह्नों पर हम कैसे लड़वा सकते हैं। उन्हें एक कॉमन सिंबल कुकर दे दिया जाए। दिनाकरन ने कहा था कि तमिलनाडु सिंबल का आदेश कहता है कि कई सारे समूहों को एक समान चुनाव चिह्न दिया जा सकता है। जब पलानीसामी गुट दो पत्ती का सिंबल और एआईएडीएमके पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर सकता है तो यह उनके गुट को कैसे प्रभावित करेगा। इसलिए जब तक मामले पर फैसला न हो जाए तब तक एक समान चुनाव चिह्न दे दिया जाए।

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