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प्रद्युम्न हत्याकांड में बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

नई दिल्ली, 21 नवंबर : गुड़गांव स्थित अपर सत्र न्यायाधीश रजनी यादव के न्यायालय ने आज मंगलवार को प्रद्युम्न मामले के प्रथम अभियुक्त रेयान स्कूूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अशोक की जमानत पर सुनवाई 18 नवंबर को शुरु हुई थी। कल सोमवार को न्यायालय ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

अशोक के वकील मोहित शर्मा ने बताया कि मेरे मुवक्किल को संदेह का लाभ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गुड़गांव पुलिस ने अशोक को प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि अशोक के परिवार ने कहा था कि गुड़गांव पुलिस ने अशोक से दबाव में अपराध को स्वीकार करवाया था।

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मामले की जांच बाद में सीबीआई को दे दिया गया। एजेंसी ने फिर इस मामले में रेयान स्कूल के 11 वींं कक्षा के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। पत्रकारों से बात करते हुए प्रद्युम्न के पिता वरुणचंद ठाकुर ने कहा कि वह अधिकारियों से आरोपी छात्र को वयस्क समझकर ट्रायल करने की अपील कर रहे हैं।

इससे पूर्व आज सीबीआई ने पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मामले के स्टेटस रिपोर्ट को रखा। हाईकोर्ट ने रेयान स्कूल के मालिक पिंटो को अग्रिम जमानत दी थी। इसके खिलाफ प्रद्युम्न के पिता सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने सीबीआई से इस पर जवाब मांगा था। (हि.स.)।

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