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भाजपा सांसद के भतीजे की हत्या में पूर्व सपा मंत्री को उम्रकैद.

Uttar Pradesh.लखनऊ, 11 अप्रैल = भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के भतीजे शम्भू पाल की सन् 1994 में हुई हत्या मामले में पूर्व मंत्री राम करण आर्य को बस्ती की जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने राम करण पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले राम करण आर्य को अखिलेश यादव ने मंत्री बनाया था। समाजवादी सरकार में दो बार मंत्री रह चुके राम करण आर्य पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के भतीजे शम्भू पाल की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई करने आर्य को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगा दिया।

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बता दें कि समाजवादी पार्टी में तेजतर्रार युवा चेहरे के रूप में राम करण आर्य राजनीतिक में आये और चार बार विधायक रहे। सन् 1994 में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के भतीजे शम्भू पाल की दिनदहाड़े हत्या की साजिश रचने का आरोप तत्कालीन विधायक राम करण आर्य पर लगा था। राम करण और शंभूपाल की पुरानी दुश्मनी भी बतायी जाती रही।

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