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वैक्सीन का दो डोज़ || क्वारंटाइन से छुट्टी || विदेशी यात्रियों के लिए मनपा की नई गाइडलाइन

मुंबई. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मनपा ने विदेश से आने वाले लोगों के क्वारंटाइन के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है. यदि व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, यूके या खड़ी देश से आ रहे हैं और उन्होंने पहले से ही वैक्सीन के दोनों डोज़ ले लिए है तो उन्हें 7 दिन इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है. यात्री को मात्र अपने टीकाकरण किए जाने का सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पर दिखाना होगा.

विदेश से आने वाले यात्रियों के क्वारंटीन को लेकर मनपा ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. यह बदलाव कुछ प्रोफेशन के विदेशी यात्रियों को राहत देने की मांग के बाद किया गया है. इससे पहले विदेश से आनेवाले यात्रियों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य है.

इन्हें भी क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं

ऐसे यात्री जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, गर्भवती महिलाएं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी गई है.

 उन यात्रियों को भी छूट मिलेगी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उन्हें तत्काल मेडिकल इमरजंसी की जरूरत हो. मेडिकल इमरजेंसी के तहत जिनके घर में माता-पिता, भाई, बहन या अन्य सदस्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, या किसी की मृत्यु हो गई हो. मेडिकल प्रोफेशनल्स (डॉक्टर्स) जो सर्जरी करने के लिए आ रहे उन्हें भी इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन से राहत मिलेगी.

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