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स्टेशन परिसर में व्यवसाय नहीं कर सकते फेरीवाले : हाईकोर्ट

मुंबई, 01 नवंबर : मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को फेरीवालों के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार फेरीवालों को रेलवे परिसर , धार्मिक स्थल व शैक्षणिक संस्थाओं से दूर व्यवसाय करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के निर्णय से इस संबंध में रास्ते पर उतर चुकी कांग्रेस व मनसे दोनों को राहत देने का काम किया है। 

मनसे की ओर से फेरीवालों के साथ की जारही मारपीट के विरोध में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम सहित कई संस्थाओं ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। आज बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फेरीवालों का तत्काल सर्वेक्षण करवाकर तत्काल उनके लिए नियमावली बनाए जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। बतादें कि संजय निरुपम की मांग यही थी कि फेरीवालों का तत्काल सर्वेक्षण कर उनके लिए हाकर्स जोन अथवा हाकर्स प्लाजा बनाया जाए । इसके बाद फेरीवालों पर कार्रवाई की जाए।

इसी तरह मनसे की मांग थी कि फेरीवालों को रेलवे परिसर में और प्रवेश व निकासी की जगह पर न बैठने दिया जाए, इससे यात्रियों को असुविधा होती है। हाईकोर्ट ने मनसे की मांग को भी मानते हुए फेरीवालों को रेलवे परिसर , धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्था से 150 मीटर की दूरी के अंदर व्यवसाय न करने संबंधी निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि फेरीवालों का सर्वेक्षण कर तत्काल एक समिति का गठन करें, जो फेरीवालों को वैध अथवा अवैध साबित कर सकें। (हि.स.)।

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