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AAP विधायक सहीराम पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

दिल्ली. आम आदमी पार्टी विधायक सहीराम पहलवान पर कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से ‘आप’ के विधायक सहीराम को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया था. अगस्त में कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन सजा का ऐलान आज गुरुवार को किया गया. कोर्ट ने विधायक के अलावा दो अन्य लोगों पर भी 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तमाम सबूतों से साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर किसी धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह घायल हो गया. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक कर उस पर हमला किया गया. अदालत ने इस मामले में विधायक समेत तीन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 341 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया था. हालांकि आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जिस समय यह वारदात हुई वे घटनास्थल पर नहीं थे. उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया है.

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