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असम में नागरिकता और अवैध आप्रवासियों का मामला , SC ने संविधान पीठ को रेफर किया .

National. नई दिल्ली, 21 फरवरी =  असम सम्मिलित महासंघ की ओर से असम में नागरिकता और अवैध आप्रवासियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान बेंच को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को संविधान बेंच को रेफर करने का फैसला किया ।

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नागरिकता कानून की धारा 6(ए) की संवैधानिकता और असम में प्रवेश कर रहे अवैध आप्रवासियों की नागरिकता का मानक क्या हो? ये तय करने के लिए याचिका दायर की गई है। नागरिकता तय करने के लिए पहला सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी 1951 में भारत आए उन्हें नागरिकता दी जाए या जो 1971 के बाद आए उन्हें। दूसरा ये कि जो विदेशी 1971 के बाद भारत में पैदा हुए उन्हें नागरिकता दी जाए या नहीं। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक इस बारे में कोई रुख तय नहीं किया है।

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