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इस नए फोर्मेट से कम होंगी सड़क दुर्घटनाये.

National.नई दिल्ली, 21 फरवरी=  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में सड़क दुर्घटना की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए नया प्रारूप तैयार किया है। इसमें पुलिस को दुर्घटना की तथ्यात्मक और उद्देश्यपरक जानकारी के साथ-साथ दुर्घटना की परिस्थितियों जैसे मौसम, सड़क और वाहन की स्थिति का भी उल्लेख करना होगा।

परिवहन अनुसंधान शाखा (टीआरडब्ल्यू) की वरिष्ठ सलाहकार कीर्ति सक्सेना ने मंगलवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए मौजूदा 17 बिंदुओं वाले प्रारूप की समीक्षा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर 2016 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने जो नया प्रारूप तैयार किया है उसे मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों के सचिवों को पत्र लिख कर सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रारूप को पुलिस को व्यवहार में लाना है| इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी।

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आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर गीतमा तिवारी ने कहा कि दुर्घटना होने पर पुलिस घटना का ब्यौरा अपनी प्राथमिकी में दर्ज करते हैं लेकिन उसमें हादसे के लिए जिम्मेदार अन्य स्थिति जैसे की सड़क इंजीनियरिंग दोष, प्रभावित वाहनों की स्थिति और अन्य तकनीकि बिंदुओं का जिक्र नहीं किया जाता था लेकिन नये प्रारूप में ऐसा करना होगा।

आईआईटी खड़गपुर की प्रोफेसर सुदेशना मित्रा ने बताया कि दुर्घटना रिकॉर्डिंग फार्म में दुर्घटना पहचान विवरण के साथ दुर्घटना पहचान/स्थान, सड़क की स्थिति, वाहन और पीड़ित का विवरण। इसमें जीपीएस की लोकेशन भी इस्तेमाल करनी होगी| जहां यह मुहैया नहीं होगी वहां सड़क का नाम आदि देना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी उल्लेख करना होगा कि घटना के वक्त सुरक्षा उपकरण जैसे हैलमेट, सीट बैल्ट आदि का उपयोग किया था या नहीं।

विशेषज्ञ कमेटी में आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), राज्यों के वरिष्ठ पुलिस और परिवहन मंत्रालयों के अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे।

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