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चुनाव आयोग : 104 करोड़ रुपए जमा कराने के मामले में बसपा को मिली राहत

लखनऊ, 12 मई = बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग़ स्थित यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अपने पार्टी अकाउंट में 02 दिसंबर से 09 दिसम्बर 2016 के बीच 104 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने पार्टी को भारी राहत दी है।

इस सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दयार करने वाले प्रताप चंद्रा की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 29 अगस्त तथा 19 नवम्बर 2014 द्वारा वित्तीय पारदर्शिता सम्बन्धी कई निर्देश पारित किये थे। इन निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी राजनैतिक दल उन्हें चंदे में प्राप्त नकद धनराशि को प्राप्ति के 10 कार्यकारी दिवस के अन्दर पार्टी के बैंक अकाउंट में अवश्य ही जमा करा देगा और इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर पार्टी के खिलाफ निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण एवं बटाई) आर्डर 1968 के प्रस्तर 16ए में मान्यता रद्द करने सहित तमाम कार्यवाही की जा सकती है।

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प्रताप चंद्रा ने कोर्ट को कहा था कि नोटबंदी का आदेश 08 नवम्बर को आया था पर बसपा ने 2 दिसंबर के बाद 104 करोड़ रुपये जमा कराये, जो सीधे-सीधे इन निर्देशों का उल्लंघन है, जिस पर कोर्ट ने आयोग को तीन माह में कार्यवाही के आदेश दिए थे।

नूतन ने बताया कि आयोग के 02 मार्च को जारी नोटिस पर बसपा ने अपने 12 मार्च के उत्तर में स्वीकार किया कि उन्होंने नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ कैश जमा कराया पर साथ ही कहा कि पार्टी का मात्र एक अकाउंट दिल्ली में है, इसलिए पूरे देश से पैसा पहले दिल्ली लाया जाता है और फिर जमा होता है। यह सारा पैसा नेताओं की रैलियों में इकठ्ठा हुआ था।

पार्टी ने नोटबंदी के तुरंत बाद बैंक से संपर्क किया लेकिन बैंक ने तत्काल पैसा जमा कराने में असमर्थता दिखाई और बैंक की सुविधानुसार धीरे-धीरे पैसा जमा किया गया। इस पर आयोग ने 04 मई के अपने आदेश द्वारा मामले की असाधारण स्थिति और बसपा द्वारा बताई गई व्यवहारिक परेशानी को कारण बताते हुए प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही बसपा को भविष्य में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए।

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