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दिल्ली हाईकोर्ट : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे पुलिस

नई दिल्ली, 01 अगस्त : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट को भ्रमपूर्ण बताया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में देर होने की वजह क्या है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उसने सुनंदा पुष्कर की मौत की डिटेल रिपोर्ट मांगी है।

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कल यानि 31 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में 45 दिनों के भीतर आरोप पत्र की प्रति मुहैया कराने के लिए याचिका दायर किया था। पिछले 22 जुलाई को सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था। स्टेटस रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह का खुलासा नहीं किया गया था। सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से कराने की मांग करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर रखी है । 

सुनंदा पुष्कर के पुत्र शिव पुष्कर मेनन ने भी इस केस में हस्तक्षेपकर्ता बनने के लिए याचिका दायर की है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि पिछले साढ़े तीन सालों में इस मामले की जांच में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने कहा था कि ये चिंता का विषय है कि अभी तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने शिव मेनन की इस अर्जी को भी ठुकरा दिया था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी को मीडिया से बात करने से रोकने की मांग की गई थी। शिव मेनन के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि स्वामी केवल मीडिया पब्लिसिटी चाहते हैं। साथ ही इस अर्जी को भी ठुकरा दिया कि दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट स्वामी को नहीं सौंपे।

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