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पटाखों की बिक्री से नहीं हटेगा बैन: सुप्रीम कोर्ट

National.नई दिल्ली, 10 फरवरी = सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री, परिवहन पर लगा बैन हटाने से इनकार कर दिया है । कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री और परिवहन पर बैन जारी रहेगा ।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में नए पटाखों की दुकानों, थोक विक्रेताओं के लाइसेंस देने पर रोक लगा दी थी । कोर्ट ने पुराने लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया था ।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव की ओर से उनके पिता की ओर से दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया था । इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगाई जाए।

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