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बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में स्टेटस रिपोर्ट न सौंपने पर गुजरात को फटकार

नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को स्टेटस रिपोर्ट न सौंपने पर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात सरकार से कहा कि आपको स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। आप छह हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।

इसके पहले भी पिछले 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील ने राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषी अफसरों के विभागीय जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

24 नवंबर 2017 को सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी जिसका बिल्किस बानो के वकील ने विरोध किया था। बिल्किस बानो के वकील ने कहा था कि वर्तमान डिजिटल युग में जानकारी निकालना बहुत आसान है| उसके बावजूद राज्य सरकार काफी समय ले रही है। बिल्किस बानो के वकील ने कहा था कि पीड़िता पिछले 15 सालों से परेशान हैं और मुआवजे के लिए उसकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

23 अक्टूबर 2017 को गुजरात सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है कि नहीं। उन्हें सेवा में नहीं रखा जा सकता है। 

दरअसल इन अधिकारियों ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले 10 जुलाई को इन अधिकारियों की अर्जी खारिज कर दी थी। बिल्किस बानो के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दोषी अफसरों की सेवा अभी भी बरकरार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।

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