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मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को जमानत

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को जमानत दे दी है। 

पिछले 23 अक्टूबर को ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपए में कहकर वसूले थे कि उसके केस में सीबीआई निदेशक की मदद ली जाएगी। कुरैशी सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था।

कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर आरोप है कि उसने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी। ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून ( फेमा ) के तहत जांच शुरू की थी। इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे। 

माना जाता है कि ईडी के अधिकारी काफी समय से कुरैशी से पूछताछ करना चाहते थे और उसे नोटिस भी भेजा था। लेकिन वो कभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ। पिछले साल तो कुरैशी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों को झांसा देकर फरार हो गया था।

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