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बिलकिस बानों केस: 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार

मुंबई, 04 मई (हि.स.)। गुजरात दंगे में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिजनों की हत्या के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें उन पांच लोगों का समावेश है, जिन्हें सत्र न्यायालय ने निर्दोष बरी कर दिया था।

गौरतलब है कि गुजरात में 2002 में गोधरा हत्याकांड के बाद उपजी दंगे की स्थिति में बिलकिस बानो से दंगाइयों ने सामूहिक बलात्कार करते हुए उसके परिजनों की हत्या कर दी थी। जब बानों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ तो उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थी। इस मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीमकोर्ट ने गुजरात से महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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मामले की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में चल रही थी। बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवारीजनों की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने पांच लोगों को निर्दोष बरी कर दिया था। इन लोगों को भी हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने पांच लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही विशेष न्यायालय द्वारा निर्दोष छोड़े गए छह पुलिसकर्मियों को भी सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

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