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मायावती समेत भाई-भतीजे को हाई कोर्ट की नोटिस.

Uttar Pradesh. इलाहाबाद, 15 फरवरी = इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डी.बी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एवं उनके भाई-भतीजे को नोटिस जारी किया है।

मायावती के गाँव बादलपुर में गौतमबुद्ध नगर के तत्कालीन अधिकारियो की मिलीभगत से गलत तरीके से 47433 स्क्वायर मीटर कृषि भूमि आबादी घोषित किये जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, भाई प्रभुदयाल, भतीजा आनंद कुमार समेत कई अन्य दोषी अधिकारियो को नोटिस जारी किया है।

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इन सभी को याचिका मे अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका मे गौतमबुद्धनगर के तत्कालीन एसडीएम के 30 मई 2006 को पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। कहा गया है कि एसडीएम ने अधिकारियो के दबाव मे गलत तरीके से मायावती व उनके परिवार के लोगों के पक्ष में 47433 स्क्वायर मीटर कृषि भूमि को आबादी भूमि घोषित किया था। अधिकारियो के मिलीभगत से पारित इस आदेश की सीबीआई से जाँच की माँग की गयी है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले से सम्बन्धित एक अन्य लम्बित याचिका के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है।

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