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रेलयात्री सावधान : रेल में इससे ज्यादा सामान ले गए तो लगेगा छह गुना जुर्माना

नई दिल्ली:  यह कहना गलत नहीं होगा की रेल में यात्रा के दौरान परिवार के साथ चलते समय यात्री जरूरत से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं. कई बार तो कुछ लोग अकेले होते हुए भी काफी सामान लेकर चलते हैं. मौजूद जगह पर वे ऐसे कब्जा करते हैं जैसे कि वे ही अकेले सफर कर रहे हैं. कई अन्य लोगों को सामान रखने के लिए जगह तक नहीं मिलते. ऐसे में विवाद पैदा होता है. लोग अपनी शिकायत लेकर रेल के पास चले जाते हैं. ऐसी कई शिकायत विभाग को मिलती हैं.

अब विमान यात्रा की तरह ही  ट्रेन में सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा. रेलवे का कहना है कि कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने सामान अनुज्ञा नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. 

इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी. निर्धारित मानदंड के अनुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश : 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. 

अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है. रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, ‘‘अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है.’’    

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