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वीरभद्र सिंह मामले में LIC एजेंट की जमानत याचिका खारिज.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था ।

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने चंडीगढ़ में आनंद चौहान को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चौहान के खिलाफ वीरभद्र सिंह के पांच करोड़ रुपये जीवन बीमा में निवेश करवाने का आरोप है।

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चौहान ने वीरभद्र सिंह से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कैश में लिया और अपने बैंक खाते में जमा करवा दिया । फिर उसने वीरभद्र सिंह और उनके रिश्तेदारों के नाम पर बीमा पॉलिसी खरीद कर निवेश कर दिया । बैंक खाते में मोटी रकम जमा होने के कारण वह आयकर विभाग की नजर में आ गया।

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