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संजय राउत के विरुद्ध में ओवैसी द्वारा दर्ज मामले में CJM कोर्ट 10 मार्च को सुनाएगा फैसला .

लखनऊ, 02 मार्च := मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संध्या श्रीवास्तव ने एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी तथा शिव सेना सांसद और सामना के संपादक संजय राउत के विरुद्ध दायर परिवाद पर उनका पक्ष सुनने के बाद गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला अब 10 मार्च को सुनाया जाएगा।

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने यह परिवाद दायर किया था। परिवाद में यह कहा गया था कि संजय राउत ने जिस प्रकार 12 अप्रैल 2015 के सामना हिंदी दैनिक में “रोखटोक- मुंबई में ओवैसी की उछलकूद: सावधान बिल में संपोले हैं” शीर्षक लेख में मुसलमानों का मताधिकार छिनने की बात कही है, वह धारा 153 (ए), 295 (ए), 298, 504, 505 (1) (बी) व (सी), 505 (2) आईपीसी के तहत अपराध हैं। साथ ही लेख में श्री ओवैसी द्वारा हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही गयी बातों को भी समान धाराओं के अंतर्गत अपराध बताया गया था। अमिताभ ने आरोपों को अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील बताते हुए इन दोनों को न्यायालय में तलब कर उन्हें नियमानुसार दण्डित करने का अनुरोध किया था।

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