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सावधान ! मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ की तो तीन साल की कैद

पटना, सनाउल हक़ चंचल-

सरकार ने मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मोबाइल फोन की विशेष पहचान वाले IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा और इस पर 3 साल की कैद और 2 लाख जुर्माना दोनों सजा हो सकती है।

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यदि अब कोई जानबूझकर IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ पुलिस और केंद्रीय या राज्य की एजेंसियां टेलीग्राफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं।

अदालतें ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद की सजा और जुर्माना लगा सकती हैं। जुर्माने की राशि अधिकतम दो लाख रुपये तक हो सकती है।

क्या है आईएमईआई नंबर-

जब भी कोई यूजर कॉल करता है तो कॉल रिकॉर्ड में कॉलर का फोन नंबर और उस हैंडसेट का आईएमईआई नंबर दर्ज होता है, जिससे फोन किया गया है। सिम बदलकर हैंडसेट में मोबाइल नंबर तो आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन आईएमईआई नंबर में बदलाव सिर्फ तकनीक का जानकार व्यक्ति ही कर सकता है।

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