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सीवान : बड़हरिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर वारंट

पटना, सनाउल हक़ चंचल

विकास कुमार उपाध्याय हत्याकांड मामले में जिरह के लिए एडीजे वन के कोर्ट ने उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय में तत्कालीन थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.

यह मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई के लिए चल रहा है. बताते चलें कि हुसैनगंज थाने के महमुदपुर निवासी विमलेश उपाध्याय के बयान पर दरौंदा थाने के रूकुंद्दीपुर निवासी निजामुद्दीन व रूखसाना खातून के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है. घटना के अनुसंधानकर्ता आशीष मिश्रा का परीक्षण गत 28 अगस्त को किया गया.

उसी समय से यह मामला बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वार जिरह के लिए चल रहा है. लेकिन आशीष मिश्रा न्यायालय के आदेश के बाद भी कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं

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