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हाईकोर्ट का आदेश BSF जवान तेजबहादुर यादव को पत्नी से मिलने दिया जाए.

National नई दिल्ली, 10 फरवरी=  खराब खाना की शिकायत का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करनेवाले सीमा सुरक्षा बल के जवान तेजबहादुर यादव की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल को निर्देश दिया कि जवान को अपनी पत्नी से मिलने दिया जाए । बीएसएफ का कहना था कि तेजबहादुर को गिरफ्तार या कब्जे में नहीं रखा गया है बल्कि उसका तबादला दूसरी बटालियन में कर दिया गया है ।

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कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तेजबहादुर की पत्नी को उसके बैरक में जाने की अनुमति दी जाए और उसके साथ दो दिन ठहरने दिया जाए ।

सुनवाई के दौरान सीमा सुरक्षा बल की ओर से तेजबहादुर का नंबर और उसका पता उसकी पत्नी को कोर्ट में दिया गया । इसके साथ ही तेजबहादुर की कॉल डिटेल दी गई और ये बताया गया कि तेजबहादुर ने अपनी पत्नी से बात की है । सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि तेजबहादुर का तबादला सांबा में कर दिया गया है।

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