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हाईकोर्ट ने खारिज किया सांख्यिकी स्वयंसेवकों एवं डाटा आपरेटरों की याचिका .

पटना, 25 जनवरी=  राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी स्वयंसेवकों एवं डाटा ऑपरेटरों को हटाये जाने के विरोध में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि भविष्य में सांख्यिकी स्वयंसेवकया डाटा़ ऑपरेटर की बहाली हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो हटाए गए सांख्यिकी स्वयंसेवकों एवं डाटा ऑपरेटरों की योग्यता एवं अनुभव के आधर पर उन्हें आयु सीमा में छूट देने पर विचार करें।

न्यायाधीश ज्योतिशरण की एकलपीठ ने करीब चार हजार याचिकाकर्ताओं की याचिका पर एक साथ सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गये आदेश में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने सूबे के हजारों सांख्यिकी स्वयंसेवकों एवं डाटा आपरेटर की संविदा समयसीमा समाप्त होने के उपरांत उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। सरकार के इस निर्णय के करीब विरोध में चार हजार सांख्यिकी स्वयंसेवक एवं डाटा ऑपरेटरों ने पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिस पर एक साथ सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया।

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