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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को राहत

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर =  दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया ।

स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खाते और दस्तावेज मांगे जाएं । कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा कि वे कुछ गवाहों की सूची देना चाहेंगे । कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 10 फरवरी को करने का फैसला किया । कोर्ट ने स्वामी को निर्देश दिया कि वे दस फरवरी तक कोर्ट को गवाहों की सूची प्रस्तुत करें ।

विस्तार से जानिए क्या हैं नेशनल हेराल्ड केस ..
#1. नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू हुआ
– जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की।
– आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का माउथपीस बना रहा।
– 2008 में अखबार छपना बंद हुआ।
– अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास था।
 
#2. अखबार बंद होने के बाद क्या हुआ?
– कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया।
– फिर 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनी।
– इसमें सोनिया-राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी थी।
– कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के पास 24 फीसदी हिस्सेदारी थी।
 
#3. सोनिया-राहुल की कंपनी ने क्या किया?
– एसोसिएटेड जर्नल्स ने 2010 में अपने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए।
– बदले में 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी यंग इंडियन के पास आ गया जो कांग्रेस से लिया गया था।
– यंग इंडियन को 50 लाख रुपए में ही 90 करोड़ के लोन की रिकवरी के राइट्स मिल गए।
 
#4. किसने दायर किया केस?
– बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में कोर्ट में केस दायर किया।
– उनका आरोप है कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल फंड का गलत इस्तेमाल किया।
– कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की देशभर में मौजूद 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के मकसद से ऐसा किया।

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