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काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका

प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जमानत की शर्तें असंवैधानिक : 

नई दिल्ली, 23 नवम्बर :  काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जमानत की शर्तों को असंवैधानिक करार दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत दो शर्तों को असंवैधानिक करार दिया।

पीएमएलए की धारा 45 की पहली शर्त है कि किसी भी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक सरकारी वकील को एक मौका उसकी जमानत का विरोध करने का न मिले। दूसरी शर्त है कि जमानत तभी दी जा सकती है जब संबंधित कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी उस मामले में दोषी नहीं है।

इन दोनों शर्तों की वजह से मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी को जमानत मिलना करीब-करीब असंभव होता है। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की धारा 45 के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि ये धारा असंवैधानिक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के मामले में उन सभी आदेशों को खारिज कर दिया जिसमें धारा 45 के इन दो शर्तों को आधार बनाकर जमानत नहीं दी गई थी। कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को ये आदेश दिया कि वे जमानत अर्जी पर नये सिरे से विचार करें। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में जो भी अभियुक्त जेल में बंद हैं उनकी जमानत अर्जी पर ट्रायल कोर्ट जितना जल्द हो फैसला करें। (हि.स.)।

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