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चुनाव आयोग ने मांगा लड़ने वालों से व्यय विवरण

Uttarakhand. देहरादून, 21 मार्च = विधानसभा चुनाव 2017 में लड़े सभी उम्मीदवारों को अपना चुनावी खर्च 30 दिन के अन्दर चुनाव आयोग को सौंपना पड़ेगा। यह विवरण आॅफलाइन के साथ-साथ आॅनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

इस बारे में मंगलवार को यहां राज्य की प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताते हुए कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्रारूपों पर आॅफलाइन के साथ-साथ निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आॅनलाइन भी दाखिल किया जाना आवश्यक है।

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उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे के आॅनलाइन दाखिल प्रक्रिया में मदद करने के लिए लेखा परीक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकारियों, कार्मिकों आदि को इलेक्शन कमीशन रिटर्न प्रपेयरीज (ईसीआरपी) के रूप में नामित किया गया है। रतूड़ी ने बताया कि नामित अधिकारी व कार्मिक प्रथम चरण में निर्वाचन व्यय लेखो की ऑनलाइन प्रक्रिया की प्रारम्भिक तैयारी के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की मदद के लिए 23 से 25 मार्च, 2017 तक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर आयोग के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

रतूड़ी ने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में निर्वाचन व्यय लेखो के अंतिम रूप से आॅनलाइन दाखिल प्रक्रिया के लिए ईसीआरपी के रूप में नामित समस्त अधिकारी, कार्मिक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में पांच से 11 अप्रैल, 2017 तक उपस्थित रहकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखे का आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप से आॅनलाइन दाखिल प्रक्रिया का संपादन सुनिश्चित करेंगे।

रतूड़ी ने समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अपना निर्वाचन व्यय लेखा समय से दाखिल करें।

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