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दहाणु कोर्ट ने महालक्ष्मी मंदिर के बंगला देशी पंडित को सुनाई दो साल की सजा .20 हजार का जुर्माना

Keshav bhumi  network ,30 मार्च ,पालघर : मुंबई से सटे पालघर जिला के दहानू कोर्ट न्यायाधीश  जे. आर. मुळानी ने दहानू महालक्ष्मी मंदिर के बाबू रझाक मंडल नामक बंगला देशी पंडित को दो साल की सजा सुनाया है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी .  

बताया जा रहा है की 2013 में बाबू रझाक मंडल नामक बंगला देशी यह व्यक्ति दहानू तहसील में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में  रहता था. वहा वह पूजा पाठ किया करता था . 25 सितम्बर 2013 को जब दहानू पुलिस को  इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो दहाणु पुलिस ने इसके खिलाफ धारा 420,466,468, 471,474के तहत मामला दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया था .यह व्यक्ति गैर क़ानूनी ढंग से रह रहा था .

इस मामले की सुनवाई करते हुए दहाणु कोर्ट के न्यायाधीश  जे. आर. मुळानी ने इस बंगला देशी पंडित को बंगला देशी पंडित को दो साल की सजा सुनाते हुए इस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है .इस फैसले के बाद चारो तरफ दहानू पुलिस की सरहना हो रही है .

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