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नजीब मामले में दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि नजीब और एबीवीपी छात्रों के साथ कहासुनी के समय उपस्थित छात्रों के बयान दर्ज करें । जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस दीपा शर्मा ने कहा कि नजीब के गायब हुए छह माह बीत गए और आपने अब तक गवाहों के बयान दर्ज क्यों नहीं किए हैं ।

हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किस तरह की धमकी दी गई थी । किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था । सुनवाई के दौरान आज दिल्ली पुलिस ने सीएफएल हैदराबद की दो सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी । इस रिपोर्ट में नजीब के लैपटॉप और मोबाइल के साथ-साथ नौ छात्रों के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड हैं । पुलिस ने कहा कि नौ छात्रों के मोबाइल के लोकेशन से कुछ खास नहीं पता चलता है ।

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आपको बता दें कि पिछले 16 मार्च को हाईकोर्ट ने नजीब का कोई सुराग न मिल पाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई थी । कोर्ट ने कहा था कि आप हर हालत में उसे ढूंढ़ने निकालिए । हमें रिजल्ट चाहिए ।कोर्ट ने कहा था कि आप केवल कागजी कार्यवाही कर रहे हैं और केवल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।

आपको बता दें कि नजीब अहमद 15 अक्टूबर से गायब है। नजीब की मां ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि वो नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दे ।

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