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सुप्रीम कोर्ट : कर्ज लौटाने से माल्या ने हाथ खड़े किए.

National.नई दिल्ली, 09 मार्च = शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई के दौरान विजय माल्या के वकील ने कहा कि उनके पास नौ हजार करोड़ रुपये लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्योंकि उनकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर चुकी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा आपके पास पैसे नहीं हैं?

बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि माल्या ने डियाजियो डील में चालीस मिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किये थे उसे वापस लायें, जिसे उन्होंने अपने विदेश में अपने बच्चे के बैंक खाते में जमा कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा कि वो ये बताएं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश माल्या पर लागू कराया जा सके, क्योंकि वो भारत छोड़कर लंदन में रह रहा है। क्या क्रिमिनल लॉ में विजय माल्या को वापस लाने का कोई तरीका है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं।

अटार्नी जनरल ने कहा कि माल्या ने डियाजियो से मिले चालीस मिलियन डॉलर के बारे में कुछ नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा कि क्या आपने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जिसके तहत आप कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं?

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कोर्ट ने विजय माल्या के वकील से पूछा कि वो ये बताएं कि उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में कोर्ट में जो हलफनामा दिया है वो सही है कि नहीं?

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