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सुप्रीम कोर्ट से एस्सार स्टील को झटका, 1038 करोड़ रु. का बिजली बिल जमा कराने का निर्देश

नई दिल्ली, 02 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एस्सार स्टील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात का बकाया बिजली का बिल माफ करने के लिए अर्जी दायर की थी। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने एस्सार को निर्देश दिया कि वो 1038 करोड़ रुपए के बकाए काम भुगतान करे।

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एस्सार ग्रुप गुजरात के हजीरा में पावर प्लांट लगाने के लिए बिजली कर को माफ करने की मांग कर रही है लेकिन गुजरात सरकार ने 2003 में इस मांग को मानने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि एस्सार ने दूसरे संगठनों को बिजली बेची थी । गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ एस्सार स्टील ने गुजरात हाईकोट में अर्जी दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी । उसके बाद एस्सार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।

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