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SC का फैसला , सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे राकेश अस्थाना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले को सही बताते हुए कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 24 नवंबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एनजीओ कामन काज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर अस्थाना की नियुक्ति को कानून का उल्लंघन बताया था। प्रशांत भूषण ने कहा था कि अस्थाना का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में सामने आया है। इसके बाद सीबीआई निदेशक ने उन्हें पद देने पर एतराज जताया था। लेकिन इसे दरकिनार कर उनकी नियुक्ति की गई है। लिहाजा अस्थाना की नियुक्ति निरस्त की जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का समर्थन किया था।

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राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। पहले भी कामन काज ने अस्थाना की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। पिछले 13 नवंबर को जस्टिस नवीन सिन्हा ने अपने को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 

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