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नीट की अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में प्रश्न एक ही तरह के पूछे जाएं :सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 10 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट की अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में प्रश्न एक ही तरह के पूछे जाएं। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा का उद्देश्य एकरुपता बरकरार रखना है। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के प्रश्न अलग-अलग नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगले साल से अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में प्रश्न एक ही तरह के होंगे। इसके लिए सीबीएसई राज्यों को ये बताएगी कि प्रश्नों में एकरूपता कैसे आए।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई से होनेवाली नीट मेडिकल काउसंलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्यारह लाख छात्रों में से छह लाख ग्यारह हजार छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की है। अगर हम स्टे लगाते हैं तो इससे छह लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे|