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RBI के इस नियम को SBI ने किया नजरअंदाज , लगा 40 लाख का जुर्माना

मुंबई (ईएमएस)। रिजर्व बैंक ने जाली नोटों का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए जो निर्देश जारी किए थे, एसबीआई ने उसका पालन नहीं किया। अत: आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, एसबीआई ने जाली नोटों का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए उस पर 40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एसबीआई की दो शाखाओं के करेंसी चेस्ट का निरीक्षण कराया, जिसमें उसने जाली नोटों का पता लगाने और उनको जब्त करने के लिए जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन होता पाया और जुर्माना लगा दिया।

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एसबीआई ने किया 15 एनपीए एकाउंट बेचने का एलान:-

एसबीआई ने 988 करोड़ रुपए मूल्य के 15 एनपीए एकाउंट बेचने का एलान किया है। इनमें यूपी की सिंभावली शुगर्स का 158.57 करोड़ का बकाया शामिल है। बैंक ने इन 15 एकाउंट के लिए दूसरे बैंकों, ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों, एनबीएफसी व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से प्रस्ताव मंगाए हैं। इन खातों में 988.95 करोड़ का मूलधन बकाया है। एसबीआई जिन एनपीए एकाउंट को बेच रहा है, उसमें दूसरी अहम कंपनी अक्श गोल्ड ऑर्नामेंट्स, केबीजे ज्वेल्स इंडस्ट्री इंडिया और केबीजी होटल वाराणसी शामिल है। इन पर कुल 164.30 करोड़ रुपए का लोन बकाया है।

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